New Year Party License 2026: न्यू ईयर 2026 पर शराब पार्टी का प्लान है? भोपाल समेत मध्य प्रदेश में ₹500 में घर पर एक दिन का वैध शराब लाइसेंस मिलेगा। मैरिज गार्डन, होटल और बड़े आयोजनों के लिए अलग-अलग फीस तय, जानिए आबकारी विभाग के पूरे नियम।
New Year Party License 2026: न्यू ईयर 2026 से पहले आबकारी विभाग की बड़ी राहत
नए साल 2026 के स्वागत की तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ने पार्टी करने वालों को बड़ी राहत दी है। इस बार शराब पार्टी को लेकर न तो डर है और न ही कानूनी उलझन, क्योंकि विभाग ने एक दिन के टेंपरेरी शराब लाइसेंस की व्यवस्था लागू कर दी है। अब अगर आप अपने घर पर दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ न्यू ईयर पार्टी करना चाहते हैं, तो मात्र ₹500 में लाइसेंस लेकर इसे पूरी तरह वैध बना सकते हैं।
New Year Party License 2026: ₹500 में घर बनेगा एक दिन का ‘वैध बार’
आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपने निजी मकान में सीमित लोगों के साथ शराब पार्टी आयोजित करता है, तो उसे सिर्फ ₹500 प्रति दिन लाइसेंस शुल्क देना होगा। यह लाइसेंस दिखाकर आप कानूनी रूप से शराब परोस सकते हैं, जिससे कॉलोनी विवाद या शिकायत की स्थिति में कार्रवाई से बचाव रहेगा।
New Year Party License 2026: मैरिज गार्डन, सामुदायिक भवन और होटल के लिए अलग नियम
घर के अलावा, यदि पार्टी किसी सार्वजनिक या व्यावसायिक स्थल पर हो रही है, तो वहां शुल्क अलग तय किया गया है।
मैरिज गार्डन या सामुदायिक भवन में शराब पार्टी के लिए ₹5,000 प्रति दिन लाइसेंस अनिवार्य होगा।
वहीं होटल और रेस्टोरेंट, जहां लॉजिंग या बोर्डिंग की सुविधा है, वहां शराब परोसने के लिए ₹10,000 प्रतिदिन लाइसेंस फीस देनी होगी।
New Year Party License 2026: बड़े आयोजनों पर जेब होगी और ढीली
अगर न्यू ईयर पार्टी बड़े स्तर पर, टिकट या एंट्री फीस के साथ आयोजित की जा रही है, तो आबकारी विभाग ने मेहमानों की संख्या के आधार पर अलग-अलग शुल्क तय किया है।
इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बड़े आयोजनों में शराब की बिक्री और परोसने की प्रक्रिया पूरी तरह नियंत्रित और कानूनी रहे।
New Year Party License 2026: बिना लाइसेंस पार्टी पड़ी भारी तो होगी सख्त कार्रवाई
आबकारी विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस शराब परोसते पाए जाने पर आयोजक के खिलाफ जुर्माना, शराब जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हर साल न्यू ईयर पर शराब पार्टियों को लेकर शिकायतें सामने आती हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लाई गई है।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, दफ्तरों के चक्कर नहीं
लाइसेंस लेने के लिए अब आबकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। आवेदन eaabkari.mp.gov.in वेबसाइट या e-Aabkari Connect App के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है। इससे प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो गई है।
New Year Party License 2026: सहूलियत या विरोधाभास? शराब नीति पर उठते सवाल
दिलचस्प बात यह है कि एक ओर जहाँ, नशा-मुक्ति अभियान चलाए जा रहे हैं और कई राज्य सरकारें युवाओं व आने वाली पीढ़ी को शराब की लत से बचाने के लिए सख्त कदम उठा रही हैं। यह भी सर्वविदित है कि शराब की आदत के कारण कई परिवारों में रोज़मर्रा के झगड़े, घरेलू हिंसा और सामाजिक तनाव देखने को मिलते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा लाइसेंस जारी कर शराब पार्टी को कानूनी रूप देने की यह पहल किस दिशा में जाएगी, यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल यह व्यवस्था सहूलियत और नियंत्रण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश जरूर कही जा सकती है।
क्यों जरूरी है यह व्यवस्था?
हर साल न्यू ईयर पर शराब पार्टी को लेकर कॉलोनी विवाद, पुलिस शिकायत और अवैध शराब परोसने के मामले सामने आते हैं। आबकारी विभाग की यह पहल सहूलियत और सख्ती का संतुलन बनाती है, जिससे लोग नियमों के तहत जश्न मना सकें और कानून व्यवस्था भी बनी रहे।
निष्कर्ष
अगर आप न्यू ईयर 2026 को दोस्तों के साथ शराब पार्टी के साथ सेलिब्रेट करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ी सी समझदारी और ₹500 की फीस आपको कानूनी परेशानी से बचा सकती है। सही लाइसेंस लेकर जश्न मनाइए और नए साल की शुरुआत बिना किसी झंझट के कीजिए।
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